Wednesday, 12 August 2026

 
दुर्ग ।  भिलाई के रुआबांधा बस्ती में हुए नरबलि प्रकरण के आरोपियों को दी गई फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है. तीन सदस्यी खंडपीट ने हाईकोर्ट के फैसले को न्याय संगत पाया. इस फैसले के बाद अब कथित तांत्रिक लाल यादव, उसकी पत्नी किरण यादल को मौत की सजा होगी. दंपति ने दो साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी बलि दे दी थी. बता दें कि इस मामले में सात आरोपियों को तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मार्च 2014 में फांसी की सजा सुनाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा है । 
भिलाई में हुए दिल दहला देने वाले नरबलि कांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों सहित 7 को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है. तांत्रिक दंपति सहित मामले के 7 आरोपियों को दुर्ग न्यायालय ने साल  2014 में फांसी की सजा सुनाई थी. दो साल के बच्चे चिराग राजपूत की बलि चढ़ाने वाले दोषी ईश्व लाल यादव और उसकी पत्नी किरण बाई के प्रकरण की सुनवाई के दौरान मानवीय दृष्टिकोण और रिकाॅर्ड में लाए गए साक्ष्यों के आधार अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए ये फैसला दिया गया । 

 
  दुर्ग । एक किन्नर की सुबह सुबह लाश मिलने से सनसनी फैल गयी है। किन्नर की लाश एक बोरी में पायी गयी है। शव के गले पर गहरे जख्म के निशान भी पाये गये हैं जिससे पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गयी है।
घटना दुर्ग थाना सिटी कोतवाली के राजीव नगर की है। मृतिका किन्नर का नाम छाया उर्फ सोनू है। छाया राजीव नगर में अपने नानी के साथ रहती थी साथ ही उसका एक पाटनर भी उसके साथ राजीव नगर के मकान में रहता था, जो घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। दरअसल आज सुबह कचरे के ढेर में एक शव बंद बोरी में पाया गया था। जिसके बाद आस पास के लोगों ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दी।

 
दुर्ग ।  शहर में एक बार फिर डेंगू पाव पसार रहा है। गुरुवार को एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है ​कि बीते दिनों मृतक की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां गुरुवार दोपहर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के कसारीडिह इलाके में रहने वाले तुलेश कुमार साहू को तेज बुखार आने के बाद उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था। यहां डॉक्टरों ने जांच कर तुलेश को डेंगू पॉजीटिव पाया था। इसके बाद उसे राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान तुलेश की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी और गुरुवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया।

 
दुर्ग ।छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अदालत ने बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फैसला दिया। मामले में दोषी बच्ची का रिश्तेदार, उसका मौसा ही था। कोर्ट ने दोषी को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने पहली दफा, मासूम को 6 साल पहले अनाचार का शिकार बनाया। घटना के चार साल बाद दोबारा मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। बच्ची को उसने इस कदर डराकर रखा था कि वह चुपचाप सब कुछ सहती रही ।
R.O.NO. 13259/132
  • R.O.NO.13129/146 "
  • R.O.NO.13259/132 " B

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