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IPS मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट ने उपस्थित होने का दिया आदेश, गिरफ्तारी से मिली राहत
बिलासपुर । निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है.हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई के बाद नो कोरेसिव एक्शन का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक गुप्ता को राहत देते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने निलंबित आईपीएस गुप्ता को जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित होने का आदेश भी दिया है ।
अतिरिक्त महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के मुताबिक कोर्ट ने गुप्ता को तत्काल गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है साथ ही गुप्ता को आदेश दिया है कि वे जांच एजेंसियों को जांच में सहयोग प्रदान करें. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब फरारी काट रहे मुकेश गुप्ता को सामने आना होगा और उनके खिलाफ सभी लंबित मामलों में जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना होगा. आज हुई सुनवाई में गुप्ता की तरफ से वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी की वहीं शासन की ओर से अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने जिरह की ।
आपको बता दें कि IPS मुकेश गुप्ता के खिलाफ नान घोटाला और अवैध फोन टेपिंग के मामले में गुप्ता के खिलाफ EOW की जांच चल रही है. केस रजिस्टर्ड होने के बाद सरकार ने गुप्ता के खिलाफ कई बार नोटिस जारी कर उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए और पिछले कई महीने से वे लगातार फरार चल रहे हैं ।



तखतपुर (बिलासपुर) । भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनावी प्रचार-प्रसार में बिलासपुर लोकसभा के तखतपुर में आमसभा को संबोधित करने पहुंचे. अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 सप्ताह में 6 दिन में छह राज्य के अलग-अलग प्रधानमंत्री बनेंगे और रविवार को सरकार की छुट्टी में रहेगा. राहुल गांधी पर निशाने हुए शाह ने कहा कि मैं अब तक नहीं समझ पाया कि जो पाकिस्तान के आंतकवादी मारे गए है क्या वे राहुल बाबा के चचेरे भाई थे. इस घटना पर दो जगह छाया मातम, पहला पाकिस्तान और दूसरा राहुल बाबा एन्ड कंपनी के चेहरे से नूर उड़ गया है।
बिलासपुर। बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी मंतूराम पवार को जमानत मिल गई है। इन्हें जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट से जमानत मिली है। इन तीनों याचिकाकर्ता के वकील रमाकांत मिश्रा थे।
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